दिल्ली हाई कोर्ट से शिखर धवन को राहत, बैटरी कंपनी को तस्वीर के इस्तेमाल पर लगाई रोक

शिखर धवन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने डीबी डिक्सन बैटरी नामक कंपनी को शिखर धवन की ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगा दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन को बड़ी राहत दी है. हाइ कोर्ट ने डीबी डिक्सन बैटरी नामक कंपनी को शिखर धवन की ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट बेचने पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने बैटरी कंपनी की ओर से उनके विज्ञापनों और उत्पादों पर शिकार धवन की तस्वीर लगाने से रोक लगा दी है. 

दरअसल शिखर धवन ने दिल्ली हाई कोर्ट में डीबी डिक्सन बैटरी कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की है. याचिका में दावा किया गया है कि धवन और बैटरी कंपनी के बीच एग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद भी कंपनी उनकी ब्रांड वैल्यू और तस्वीर का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन कर रही है. 

एंडोर्समेंट एग्रीमेंट से जुड़ा है मामला

आपको बता दें कि ये सारा मामला एक एंडोर्समेंट एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है. जिसके तहत बैटरी कंपनी को शिखर धवन की तस्वीर को अपने विज्ञापन और प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी लेकिन 3 महीने बाद ही इस समझौते को लेकर विवाद पैदा हो गया. 

अदालत में शिखर धवन की ओर से पेश वकील रिजवान ने कहा कि जब तक इस एंडोर्समेंट एग्रीमेंट में उपजे विवाद का निपटारा मध्यस्थता से नहीं हो जाता तबतक बैटरी कंपनी को धवन की तस्वीर, को अपने उत्पाद, सोशल मीडिया और वेबसाइट से हटाया जाना चाहिए. इसके अलावा धवन के वकील ने मामले में एक आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की भी मांग की है. 

बैटरी कंपनी और शिखर धवन के बीच एग्रीमेंट

शिकार धवन की के से पेश वकील ने कहा कि बैटरी कंपनी और शिखर धवन के बीच एग्रीमेंट 28 नवंबर 2024 को ही खत्म हो गया था. और इस समझौते के तहत अभी भी उन्हें, 30 लाख 24 हज़ार रुपये की राशि नहीं मिली है.

हाई कोर्ट की जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने धवन को अंतरिम राहत देते हुए बैटरी कंपनी को निर्देश दिया है कि इस मामले में अगली सुनवाई तक बैटरी कंपनी अपने प्रोडक्ट या प्रचार के लिए धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेगी. इसके अलावा अदालत ने धवन की याचिका पर डीबी डिक्सन बैटरी कंपनी से जवाब मांगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी 2025 को होगी. 

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