गोवा अग्निकांड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी अजय गुप्ता को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा

अजय गुप्ता 6 दिसंबर को उत्तरी गोवा के अरपोरा इलाके में हुई आगजनी के बाद से जांचकर्ताओं से बच रहा था. कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वह अजय गुप्ता का इलाज भी सुनिश्चित करवाएं.

गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में हुए भीषण अग्निकांड मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आरोपी अजय गुप्ता को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया है. साकेत कोर्ट ने गोवा पुलिस को निर्देश दिया है कि अजय गुप्ता की मेडिकल देखभाल सुनिश्चित की जाए, क्योंकि वह कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. अजय गुप्ता को सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का साझेदार बताया जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अजय गुप्ता और एक अन्य आरोपी सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ पहले ही लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया जा चुका था. हादसे के बाद लूथरा भाई देश छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए तभी से अजय गुप्ता पर नजर रखी जा रही थी.

इलाज कराते वक्त पकड़ा गया अजय गुप्ता

अजय गुप्ता 6 दिसंबर को उत्तरी गोवा के अरपोरा इलाके में हुई आगजनी के बाद से जांचकर्ताओं से बच रहा था. गोवा पुलिस पहली बार अजय गुप्ता को तलाशन में नाकाम रही, जिसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था. बाद में उसे लाजपत नगर के एक निजी अस्पताल में पाया गया, जहां उसने रीढ़ की हड्डी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए खुद को भर्ती कराया था. मेडिकल जांच के बाद उसे हिरासत में लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए अपराध शाखा कार्यालय लाया गया.

लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी

गोवा पुलिस ने अब तक नाइटक्लब के पांच स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिनमें नाइट क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार प्रबंधक राजीव सिंघानिया, गेट प्रबंधक रियांशु ठाकुर और कर्मचारी भरत कोहली शामिल हैं. इस बीच नाइटक्लब के मालिक लूथरा बंधु सौरभ और गौरव छह दिसंबर की रात को हुई घटना के बाद भारत छोड़कर भाग गए. उनके खिलाफ इंटरपोल का ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी किया गया है.

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