
सीजेआई ने विजय शाह से कहा कि संवैधानिक पद पर होने के नाते उनको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए.
भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को खूब फटकार लगाई है. नए मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है? कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया है. सीजेआई ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं, लेकिन इस पद पर होने के नाते आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए.