
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की तरफ से आयोजित कराई जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET 2024) गुरुवार सुबह शुरू हो गई है. यह एग्जाम 27 और 28 फरवरी को कुल तीन पारियों में होगा. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक की होगी. जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगी. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को समय से 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर तलाशी व बायोमेट्रिक से अटेंडेंस का काम पूरा करवाना होगा. क्योंकि एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले ही सेंटर का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा, और फिर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी
पहली पारी में 87 हजार से ज्यादा उम्मीदवार
27 फरवरी को पहली पारी में लेवल प्रथम (कक्षा 1 से 5) की परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 87 हजार 413 उम्मीदवार रजिस्टर हैं. जबकि दूसरी पारी में लेवल द्वितीय (कक्षा 6 से 8) की परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें 91 हजार 537 उम्मीदवार रजिस्टर हैं. वहीं, 28 फरवरी को पहली पारी में लेवल द्वितीय (कक्षा 6 से 8) की परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 91 हजार 68 उम्मीदवार एग्जाम देंगे. जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में जयपुर शहर के 233 परीक्षा केन्द्रों पर तीन पारी में कुल 2 लाख 70 हजार 18 अभ्यर्थी रजिस्टर हैं
72 बड़े अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी
शेखावत ने बताया कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं समकक्ष सेवा के 24 अधिकारियों को एरिया अधिकारी एवं राजस्थान तहसीलदार सेवा एवं समकक्ष सेवा के 48 अधिकारियों को जोनल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. प्रत्येक 10 केन्द्रों पर एक एरिया अधिकारी एवं प्रत्येक 5 परीक्षा केन्द्रों पर एक जोनल अधिकारी की नियुक्ति की गई है. इसके साथ ही 233 सेंटर सुपरिटेंडेंट एवं 274 एडिशनल सेंटर सुपरिटेंडेंट के अलावा 264 प्रश्न पत्र कॉर्डिनेटर एवं 78 ओएमआर कॉर्डिनेटर को नियुक्त किया गया है. परीक्षा केद्रों पर 11 हजार 500 सरकारी वीक्षकों एवं 758 मिनिस्ट्रियल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है
नकल करते पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई
गोपाल सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि परीक्षा के आयोजन के दौरान पेपर लीक एवं नकल सहित अन्य प्रकार की विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 10 (1) के अन्तर्गत 3 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ा सकता है. जुर्माना नहीं होने पर 9 माह के कारावास से दण्डित किया जा सकता है. इसी तरह धारा 10 (2) के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना 10 लाख रूपये जो 10 करोड़ तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा, जुर्माना नहीं देने पर 5 वर्ष का कारावास और हो सकेगा. इस प्रकार के संगीन अपराध करने पर दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति की कुर्की और अधिग्रहण भी किया जा सकेगा
जयपुर में बनाए गए 4 अस्थाई बस स्टैंड
रीट परीक्षा के मद्देनजर जयपुर यातायात पुलिस ने शहर में चार अस्थाई बस स्टैंड बनाए हैं. इन्हें बस स्टैंड विद्याधर नगर स्टेडियम, ट्रांसपोर्ट नगर, B2 बायपास तारों की कुट, नारायण विहार अजमेर रोड पर बनाया गया है. इसके साथ ही जयपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि जरूरी होने पर ही आज घर से बाहर निकलें, वरना उन्हें जाम का सामना करना पड़ सकता है. परीक्षार्थियों के साथ आने वाले परिजनों से भी अपील की गई है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही अपनी गाड़ियां खड़ी करें, ताकि जाम की स्थिति न बने. इसके बाद भी अगर जाम की स्थिति बनती है तो आवश्यकतानुसार रूट डाइवर्ट किया जा सकता है
यातायात सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर
आमजन व परीक्षार्थियों को यातायात सुविधा देने के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. लोग 8764866972, 2565630 पर कॉल करे संपर्क कर सकते हैं