सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को बुलडोजर अभियान, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, कोलकाता चिकित्सक दुष्कर्म-हत्या समेत कई अहम मामलों पर सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 17 सितंबर के मामलों की सूची के अनुसार कई राज्यों में प्रशासन द्वारा आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलाकर उनकी सपंत्तियां ध्वस्त करने की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी।
दो सितंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने सवाल उठाया था कि किसी का घर सिर्फ इसलिए भला कैसे गिराया जा सकता है, क्योंकि वह आरोपित है। साथ ही कहा था कि भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।
शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर कुछ दिशा-निर्देश तय करेगा जोकि पूरे देश में लागू होंगे। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा।
शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति की याचिका पर होगी सुनवाई
शीर्ष कोर्ट मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति द्वारा हाई कोर्ट के एक अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।
बंगाल डॉक्टर दुष्कर्म मामले पर भी होगी सुनवाई
उधर, बंगाल में डाक्टरों के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज-अस्पताल में एक रेजिडेंट डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में भी शीर्ष कोर्ट अपने स्वत: संज्ञान पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।
यह सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रेजिडेंट डाक्टर अभी भी हड़ताल पर हैं जबकि शीर्ष कोर्ट ने उन्हें 10 सितंबर को शाम पांच बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था ताकि राज्य सरकार द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। सुनवाई के दौरान सरकार ने दावा किया था कि काम से अनुपस्थित रहने के कारण नौ सितंबर तक 23 मरीजों की मौत हो गई।
सीजेआइ डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ सीबीआइ की ताजा स्थिति रिपोर्ट पर भी विचार करेगी। एक अन्य मामले में शीर्ष कोर्ट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कड़े गैंगस्टर एक्ट लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगा।