जयपुर। राजस्थान में विवाहित जोड़ों एवं नजदीकी रिलेशनशिप में रह रहे युगलों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई, पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक सिविल राइट्स भूपेंद्र साहू ने आदेश जारी कर दिया है।
साहू ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दो अगस्त, 2024 को दिए आदेश की पालना में एसओपी निर्धारित की गई है। इसके अनुसार प्रदेश में विवाहित जोड़े एवं नजदीकी रिलेशनशिप में रह रहे युगल को किसी से खतरा है तो वे स्वयं, किसी प्रतिनिधि अथवा वकील के माध्यम से सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
ऐसे युगल डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, राज्य स्तरीय वाट्सएप नंबर 8764871150 अथवा जिला स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष में सूचना देकर मदद मांग सकते हैं।
स्वजनों को बुलाकर समझाया जाएगा
नोडल अधिकारियों को तुरंत अंतरिम राहत प्रदान करनी होगी। यदि युगल चाहेंगे तो उनके स्वजनों को बुलाकर समझाया जाएगा। आवश्यकता होगी तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सेफ हाउस में उनके रहने का प्रबंध भी किया जाएगा।