
हरियाणा सरकार ने सभी विभागों और संगठनों में कर्मचारी शिकायत निवारण समिति गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक शिकायत का निपटारा अधिकतम आठ सप्ताह के भीतर करना अनिवार्य होगा।
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के विवादों और शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने सभी विभागों और संगठनों में कर्मचारी शिकायत निवारण समिति गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है।
नए निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को अपनी शिकायतों या विवादों के लिए अदालत में जाने से पहले विभागीय शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपनी समस्या रखनी होगी। यह प्रक्रिया कर्मचारियों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने और लंबित मामलों को कम करने में सहायक होगी।
आठ सप्ताह में निपटारा अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक शिकायत का निपटारा अधिकतम आठ सप्ताह के भीतर करना अनिवार्य होगा। यह समयसीमा शिकायतों के त्वरित समाधान और कर्मचारियों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए निर्धारित की गई है।इस पहल से न केवल कर्मचारियों की शिकायतों का तेजी से समाधान होगा, बल्कि विभागीय स्तर पर कार्यकुशलता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। यह कदम कर्मचारियों के कल्याण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।