सभी क्षेत्रों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की दी जाएगी अनुमति

ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के विभागों ने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत श्रम विभाग मौजूदा कारखाना नियमों में संशोधन करेगा। श्रम विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक पहले आईटी, वेयरहाउसिंग और आतिथ्य जैसे चुनिंदा उद्योगों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाती थी। अब सभी क्षेत्रों में इसकी अनुमति दी जाएगी। यह कदम रोजगार में वास्तविक लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत-सी बाधाओं को अब कार्यक्षेत्र से हटाया जाएगा। इसके लिए उचित कानूनी और प्रक्रियात्मक परिवर्तन किए जाएंगे। अब महिलाओं को नई संभावनाएं तलाशने और अपने कौशल को तराशने के अधिक अवसर मिलेंगें। इस सुविधा को और अधिक कारगर बनाने के लिए कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्वचालित प्रणाली लागू की गई है।

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