दिल्ली एयरकपोर्ट पर भी जल्द खुलेगी सस्ती कैंटीन, AAP सांसद राघव चड्ढा ने कही ये बात

गुरुग्राम आबकारी विभाग की ओर से कहा गया है शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां और क्लबों में शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों को 1 और 2 मार्च को इसे बेचने की इजाजत नहीं है. हरियाणा के गुरुग्राम जिले में नगर निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को मतदान होगा. इस बात को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम आबकारी विभाग ने 1 और 2 मार्च को को ड्राई डे घोषित किया है. आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार गुरुग्राम जिले में दोनों दिन शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. चुनाव वाले स्थान से लेकर उसके 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन बंद रहेंगे. 

गुरुग्राम आबकारी और कराधान विभाग के मुताबिक दोनों दिन शराब की बिक्री, भंडारण और शराब की आपूर्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा . 

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई 

गुरुग्राम आबकारी और कराधान विभाग की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में सभी शराब लाइसेंसधारियों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है. नगर निकायों के क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को 1 और 2 मार्च को किसी को भी शराब बेचने या परोसने की इजाजत नहीं है. अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

1109 बूथों के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी 

गुरुग्राम जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि 2 मार्च को गुरुग्राम नगर निगम में 905 बूथ, मानेसर नगर पालिका में 96 बूथ, सोहना नगर परिषद में 47, नगर परिषद पदौदी जाटौली मंडी में 45 बूथ और नगर पालिका फर्रूखनगर में 16 बूथों पर चुनाव प्रकिया संपन्न कराई जाएगी. मतदातन शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 1109 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं. इसके अलावा, 333 रिजर्व पोलिंग पट्रियां बनाई गई हैं. 

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