
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत ने अवमानना मामले में दोषी ठहरा दिया है. शेख हसीना को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है. अदालत ने उन्हें अवमानना मामले में दोषी ठहरा दिया है. बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सजा के फैसले की घोषणा की है. बुधवार को तीन सदस्यों वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया.
‘ढाका ट्रीब्यून’ की एक खबर के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने शेख हसीना के मामले की सुनवाई की. रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले साल शेख हसीना की एक ऑडियो क्लिप लीक हुई थी. शेख हसीना कथित तौर पर लीक हुई ऑडियो क्लिप में गोबिंदगंज उपजिला चेयरमैन शकील बुलबुल से बात कर रही थीं, जिसमें उन्होंने कहा था, ”मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज हुए हैं, इसलिए मुझे इन लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है. ”
शकील बुलबुल को पहले ही अदालत ने सुना दी थी सजा
अदालत की अवमानना के मामले में शकील बुलबुल को दो महीने की जेल की सजा हो चुकी है. बुलबुल ढाका की एक राजनीतिक हस्ती हैं और अवामी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग (बीसीएल) से जुड़ी हुई रही हैं.