‘फेमस हो गए तो कुछ भी बोलने का लाइसेंस है’, रणवीर इलाहाबादिया से बोला सुप्रीम कोर्ट, गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया जांच में सहयोग करें और अपना पासपोर्ट ठाणे के पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं.

अश्लील कॉमेडी के आरोपी रणवीर इलाहाबादिया को अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने की रणीवर की मांग पर महाराष्ट्र और असम सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि रणवीर जांच में पूरा सहयोग करें. पुलिस अधिकारियों के बुलाने पर पूछताछ के लिए पेश हों. साथ ही, वह और उनके साथी फिलहाल कोई भी शो प्रसारित न करें.

जस्टिस सूर्य कांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान रणवीर इलाहाबादिया की कड़ी आलोचना की. रणवीर इलाहाबादिया के लिए पेश वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरे शो में से कुछ सेकंड के क्लिप काटकर किसी ने सार्वजनिक कर दी. सिर्फ इसी को लेकर विवाद हो रहा है. हालांकि, जज इस दलील से सहमत नज़र नहीं आए. जजों ने वकील से भी कहा कि वह अपने मुवक्किल के बयानों का बचाव न करें.

2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, “आप थोड़े से प्रसिद्ध हो गए हैं, तो क्या आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? आपने जिस तरह की अश्लीलता भरी बातें कही हैं, वह आपके दिमाग की गंदगी को दिखाता है. माता-पिता को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कही हैं. अगर यह अश्लीलता नहीं है तो और क्या है? हम इस तरह के व्यक्ति की सहायता आखिर क्यों करें?”

वकील ने बताया कि रणवीर और उसके साथियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है. एक व्यक्ति ने तो जुबान काट कर लाने वाले इनाम की घोषणा की है. इस पर जज ने कहा, ‘जिस तरह से आपको कुछ भी बोलकर खुद को चर्चा में लाने का शौक है, हो सकता है कि धमकी देने वाले को भी ऐसा शौक हो. आपने जो बातें कही हैं, उस देश के सभी माता-पिता और बहने शर्मिंदा हैं.’

इलाहाबादिया के वकील ने इसके बाद जजों को कुछ पुराने उदाहरण दिखाए. इन मामलों में कोर्ट ने एक ही मामले को लेकर दर्ज अलग-अलग एफआईआर को एक साथ जोड़ा था और गिरफ्तारी पर भी अंतरिम रोक लगाई थी. इसके बाद बेंच ने आदेश दिया कि ठाणे और गुवाहाटी में ‘इंडिया गॉट लेटेंट’ शो को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें फिलहाल रणबीर की गिरफ्तारी न हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर देश में कहीं कोई और एफआईआर दर्ज न हो.

जजों ने कहा कि रणवीर जांच में पूरी तरह से सहयोग करे. अपना पासपोर्ट ठाणे के पुलिस स्टेशन में जमा करवाए. वह कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर न जाए. वह और उसके साथी फिलहाल कोई भी शो प्रसारित न करें. सुनवाई के अंत में रणवीर के वकील ने जयपुर में भी एफआईआर दर्ज होने की बात कही. इस पर कोर्ट ने उस एफआईआर में भी गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दे दिया.

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