राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अब सीएम भजनलाल शर्मा ने नई जिला परिषदों गठन व प्रभावित जिला परिषदों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई जिला परिषदों के गठन एवं प्रभावित जिला परिषदों के पुनर्गठन से संबंधित कार्रवाई के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत संबंधित जिलों (8 नए जिले एवं 12 प्रभावित जिले) के जिला कलेक्टर, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के आधार पर जिला परिषद के गठन एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करेंगे। साथ ही इससे प्रभावित पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के नवसृजन एवं पुनर्गठन के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। कलेक्टरों द्वारा इन प्रस्तावों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित कर 1 माह में आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद संबंधित प्रस्तावों को राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इन प्रस्तावों के परीक्षण एवं अनुमोदन पश्चात नवगठित/पुनर्गठित जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में प्रदेश में 17 नवीन जिले एवं 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय लिया, लेकिन नवसृजित जिलों में नई जिला परिषदों का गठन नहीं किया। हाल ही में राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय बैठक में जिलों का पुनर्निर्धारण किया। पुनर्निर्धारण के बाद यथावत रखे गए 8 नए जिलों में राज्य सरकार ने नई जिला परिषदों के गठन का निर्णय लिया है।