धर्मांतरण ​पर फांसी​ का प्रावधान करने वाला मध्य प्रदेश देश का होगा पहला राज्य !

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया| उन्होंने कहा कि अब धर्म परिवर्तन कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी| एमपी सरकार में लागू धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी का प्रावधान कर रही है| इसके साथ  ही देश का यह पहला राज्य होगा, जहां धर्मांतरण पर फांसी का प्रावधान किया जायेगा| बता दें कि सीएम मोहन यादव अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य हो रहे धर्म परिवर्तन की गंभीर समस्या को लेकर अपने संबोधन में बोल रहे थे 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने महिला दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान किया| उन्होंने कहा कि अब राज्य में धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए मौत (फांसी) की सजा का प्रावधान किया जाएगा| यह कदम धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत लागू किया जाएगा| उन्होंने कहा कि सरकार जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी

बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने 8 मार्च, 2021 को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, जिसमें भाजपा ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अपना रुख सख्त कर दिया था, जिसे वह “लव जिहाद” कहती है| उत्तर प्रदेश और गुजरात, जहां भाजपा की सरकारें हैं, ने भी धर्मांतरण को रोकने के लिए इसी तरह के कानून पारित किए हैं| नए कानून में अवैध धर्मांतरण के दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक की कैद और भारी जुर्माने की सजा का प्रावधान है| यह कानून धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन को कवर करता है, जैसे कि शादी का झांसा, गलत बयानी, धमकी या बल का इस्तेमाल, प्रभाव और जबरदस्ती

इसके तहत इस कानून का उल्लंघन करके की गई कोई भी शादी अमान्य घोषित की जाएगी. धर्म छिपाकर शादी करने के मामले में, कानून के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं को 10 साल तक की जेल और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा भी हो सकती है

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने धर्मांतरण के खिलाफ बड़ा ऐलान किया| उन्होंने कहा कि ‘धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है| धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से हम प्रावधान कर रहे हैं कि जो धर्मांतरण करवाएंगे उनके लिए भी हमारी सरकार के द्वारा फांसी का प्रावधान किया जा रहा है

सीएम मोहन यादव ने कहा कि ‘बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही लागू है| अब बेटियों का धर्मांतरण कराने वाले दोषियों के लिए भी मध्यप्रदेश सरकार सख्त कदम उठाएगी| मध्यप्रदेश में जोर जबरदस्ती या बहला फुसलाकर विवाह और धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू है| धर्मान्तरण, दुराचरण जैसी किसी भी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी

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