दिल्ली में इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे ‘Mahila Samriddhi Yojana’ के पैसे, जानें क्या है शर्तें

भारत में केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाओं में सहायता प्रदान करना है। दिल्ली में नई सरकार के आने के साथ-साथ महिला दिवस पर महिला समृद्धि योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के तहत महिलाओं हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

महिला समृद्धि योजना (Mahila Samriddhi Yojana) भारत में विभिन्न संदर्भों में लागू की गई एक सरकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। हालांकि इसके नाम से कई योजनाएं अलग-अलग राज्यों या केंद्रीय स्तर पर चलाई जा सकती हैं। दिल्ली में भाजपा सरकार द्वारा “महिला समृद्धि योजना” 8 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंजूर की गई थी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

तय की गई पात्रता

दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई महिला समृद्धि योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ निर्धारित पात्रता मानदंड रखे गए हैं, जिन्हें पूरा करने वाली महिलाओं को ही इस योजना का फायदा मिलेगा। इन मानदंडों में महिलाओं की उम्र और आय की सीमा शामिल है। इसके अलावा, एक अतिरिक्त शर्त भी जोड़ी गई है, जो दिल्ली की लाखों महिलाओं को प्रभावित कर सकती है। आइए, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

उम्र सीमा से बाहर की महिलाएँ
18 साल से कम या 60 साल से अधिक उम्र वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। योजना के लिए पात्रता उम्र 18-60 साल निर्धारित की गई है।

आय सीमा से अधिक कमाई वाली महिलाएँ
जिन महिलाओं या उनके परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से अधिक है, वे इस योजना के लिए अपात्र होंगी। यह शर्त गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को लक्षित करने के लिए रखी गई है।

सरकारी नौकरी वाली महिलाएँ
यदि कोई महिला सरकारी नौकरी में है या सरकारी पेंशन प्राप्त कर रही है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएँ
जो महिलाएँ पहले से किसी अन्य सरकारी योजना (जैसे पेंशन योजना, विधवा सहायता, या अन्य वित्तीय सहायता) का लाभ ले रही हैं, वे इस योजना से बाहर होंगी।

दिल्ली की निवासी न होने वाली महिलाएँ
यह योजना केवल दिल्ली की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए है। जिनके पास दिल्ली का वोटर आईडी या निवास प्रमाण नहीं होगा, वे पात्र नहीं होंगी।

परिवार की एक ही महिला को मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि सरकार की इस योजना में एक ही महिला को लाभ मिलने का प्रावधान है। इसका सीधा मतलब यह है, अगर एक परिवार में एक से अधिक महिलाएं हैं तो उनमे से केवल एक ही महिला को मिलेगा। योजना के लिए आपको कुछ जरुरी दस्तावेज की जरुरत होगी इनमें बात की जाए तो दिल्ली का वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, दिल्ली के पत्ते का आधार कार्ड और बीपीएल कार्ड होना जरूरी है। इनमें से अगर एक भी दस्तावेज महिलाओं के पास नहीं होता तो उन्हें योजना में लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही जिन महिलाओं के परिवार की सालाना इनकम 3 लाख से ज्यादा है उन्हें भी योजना में लाभ नहीं मिलेगा।

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