खुद को अमित शाह का रिश्तेदार बताकर ऐंठे 3.90 करोड़ रुपए, अब अदालत ने आरोपी को सिखाया सबक

 दिल्ली की एक अदालत ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बताकर धोखाधड़ी करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि शख्स ने बहुत संगीन जुर्म किया है.

धोखाधड़ी करने की फिराक में रहने वाले लोग जनता से धोखाधड़ी करने के लिए हर रोज नए-नए तरीके खोजते हैं. लेकिन इस बार एक शख्स ने धोखाधड़ी करने के लिए सारी हदें पार कर दीं. मामला केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से जुड़ा है. एक शख्स ने खुद को अमित शाह का करीबी रिश्तेदार बताकर 3.90 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है. 

अदालत ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

अब इस आरोपी को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. शख्स का नाम अजय कुमार नैयर है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने अजय कुमार नैयर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. यानि अब उसे जेल में ही रहना पड़ेगा.

आरोपी को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं- कोर्ट

न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि आरोपों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है.

क्या है मामला, कैसे की धोखाधड़ी?

उसने कथित तौर पर अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई थी और शिकायतकर्ता को 90 करोड़ रुपए की निविदा दिलाने का आश्वासन दिया था और उससे नकद और आरटीजीएस के माध्यम से 3.90 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे. आपको बता दें कि इस तरह के मामले पहले भी कई बार सामने आए हैं, जब लोगों ने देश की बड़ी और मशहूर हस्तियों के नाम पर लोगों को लाखों-करोड़ों रुपए का चूना लगाया है. इसलिए एबीपी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि ऐसे किसी झांसे में न आएं और कोई भी कदम उठाने से पहले शख्स को वैरिफाई कर लें.

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