पाक ने तहव्वुर राणा को ‘पहचानने से’ किया इनकार, कहा- दो दशक से डॉक्युमेंट रिन्यू नहीं हुआ, वो पाकिस्तानी नहीं

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तहव्वुर राणा ने दो दशकों से अधिक समय से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं किया है.पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा को ‘पहचानने से इनकार’ कर दिया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तहव्वुर राणा ने दो दशकों से अधिक समय से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं किया है. इस तरह से वह पाकिस्तानी नहीं बल्कि कनाडाई  नागरिक है.

मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों के प्रमुख आरोपी तहव्वुर  राणा को गुरुवार (10 अप्रैल) को विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है. अमेरिकी हाई कोर्ट ने राणा के आवेदन को खारिज कर दिया था. इसके बाद प्रत्यर्पण से बचने की उसकी आखिरी कोशिश बेकार हो गई. वह लश्कर-ए-तैयबा द्वारा 2008 में किए गए मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल था. तहव्वुर राणा हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है.

तिहाड़ जेल में तहव्वुर हुसैन राणा को रखने की तैयारी
मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जा सकता है. जेल सूत्रों ने बुधवार (9 अप्रैल) को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि 64 वर्षीय राणा को जेल में रखने के लिए जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जेल अधिकारी अदालत के आदेश का इंतजार करेंगे.

अधिवक्ता नरेंद्र मान होंगे सरकारी अभियोजक 
केंद्र ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा से संबंधित मामले में मुकदमे के लिए एक विशेष सरकारी अभियोजक की नियुक्ति की है. देर रात जारी अधिसूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अधिवक्ता नरेंद्र मान मुंबई हमले से संबंधित सुनवाई और अन्य मामलों के संचालन के लिए विशेष सरकारी अभियोजक होंगे.

पाकिस्तान विदेश कार्यालय के हवाले से जानकारी
सरकारी सूत्रों ने पाकिस्तान विदेश कार्यालय के हवाले से ABP News को बताया कि तहव्वुर राणा के पास कनाडा की नागरिकता है. पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों में से है, जो दोहरी नागरिकता देता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती हैं. तहव्वुर राणा पाकिस्तान में National Identity Card for Overseas Pakistanis (NICOP) कार्ड के जरिए प्रवेश कर सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि राणा कनाडाई पासपोर्ट पर यात्रा कर सकता है. वह पाकिस्तान में अब भी पूर्व नागरिक के तौर पर कुछ अधिकार बनाए रख सकता है.

NICOP क्या है?
NICOP उन पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किया जाता है, जो विदेश में रहते हैं और वहां की नागरिकता भी ले चुके हैं. इसमें ऐसे लोग शामिल होने चाहिए, जिन्होंने अमेरिका, कनाडा और यूके की भी नागरिकता ले रखी है. NICOP धारकों को पाकिस्तान में आने, संपत्ति खरीदने, बैंकिंग और अन्य अधिकारों की सीमित अनुमति मिलती है. यह पासपोर्ट नहीं होता, बल्कि एक तरह का दोबारा आने का पहचान पत्र होता है.

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