दिल्ली-NCR में फिर GRAP-3 के प्रतिबंध लागू, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला

Delhi GRAP-3 Restrictions: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण गुरुवार को फिर से GRAP-3 लागू किया गया है. जब AQI 350 से ऊपर जाता है तो GRAP-3 और 400 से ऊपर जाने पर GRAP-4 लागू होता है.

GRAP-3 in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी (AQI) बिगड़ने के बाद गुरुवार (9 जनवरी) को फिर से जीआरएपी का तीसरा चरण (GRAP-3) लागू कर दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. 

जारी नोटिफिकेशन में ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू किए जाने के नियमों का भी जिक्र किया है. आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, अगर दिल्ली-एनसीआर में AQI 350 से ऊपर जाता है तो एहतियाती तौर पर GRAP-3 लागू करना होगा. वहीं, अगर इसी दिन वायु गुणवत्ता 400 पार करती है तो ग्रैप-4 के प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे. 

9 जनवरी को AQI 357 
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि फिलहाल, 8 जनवरी 2025 को 297 AQI दर्ज किया गया था. शांत हवाओं और धुंध की स्थिति बनने के कारण इसमें तेजी से वृद्धि हई  और 9 जनवरी 2025 की शाम 4.00 बजे तक AQI 357 पहुंच गया. 

ग्रैप-3 में क्या होती हैं पाबंदियां?
1. दिल्ली में माल ढुलाई के लिए BS-4 के डीजल इंजन वाले मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) पर पाबंदी रहेगी. इस प्रतिबंध में केवल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के लिए छूट मिलेगी. 
2. दिल्ली से बाहर के रजिस्टर्ड BS-4 या उससे कम मानक वाले व्हीकल्स को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी. पहले ये नियम GRAP-4 में शामिल था, जिसे तीसरे चरण में भी लागू किया गया है. 
3. दिल्ली में BS-4 या पुराने मानकों वाले गैर जरूरी डीजल MGV पर प्रतिबंध होता है.
4. दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में 5वीं क्लास तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जा सकती है. अभिभावक के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास चुनने का ऑप्शन होता है. 
5. GRAP-3 में दिल्ली और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव कर सकती हैं.

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