दिल्लीवालों अब संभल जाओ, अगर गाड़ी पर नहीं लगाया ये स्टिकर तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

दिल्ली वालों के लिए जरूरी सूचना है, अब उन रहवासियों जिनके पास अपनी गाड़ी है, उन्हें एक स्टिकर लगाना ही होगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने इसे अनिवार्य कर दिया है।

दिल्ली के रहवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब परिवहन विभाग ने लोगों के लिए एक नया नियम निकाला है, जिसके मुताबिक अब गाड़ी चालकों को अपने वाहन पर कलर कोडेड स्टिकर लगाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने इसके लेकर एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया है। पब्लिक नोटिस में कहा गया कि दिल्ली मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, स्टीकर न लगाने वाले गाड़ी चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

सभी गाड़ी चालकों के लिए अनिवार्य

रविवार को जारी नोटिस के मुताबिक, ये स्टिकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के ही आदेश का हिस्सा हैं, जिसे 2019 में सभी के लिए अनिवार्य किया गया था। वाहन के विंडशील्ड पर कलर-कोडित स्टिकर/थर्ड रजिस्ट्रेशन सिंबल वाहन आदेश, 2018 के मुताबिक दिखना अनिवार्य है। इस आदेश का पालन न करने पर धारा 192(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने गाड़ी चालकों से इस आदेश का पालन करने का आग्रह किया है।

किसमें कौन-सा स्टिकर?

कलर कोडित स्टिकर हर फ्यूल टाइप गाड़ी के अलग होंगे जैसे- डीजल वालों के लिए स्टिकर ऑरेंज, पेट्रोल और सीएनजी के लिए नीला और अन्य फ्यूल वाली गाड़ियों के लिए ग्रे। इन स्टिकर से अलग-अलग फ्यूल वाली गाड़ियों की पहचान आसानी से हो सकेगी। खासकर जब प्रदूषण को लेकर ग्रैप लगेगा तब। 2020 में परिवहन विभाग ने एचएसआरपी नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखकर अभियान शुरू किया था, जिसमें बिना हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट और जरूरी फ्यूल-टाइप स्टिकर न लगाने पर 5000 रुपये का जुर्माना था।

स्टिकर नहीं लगा तो नहीं मिलेगा ये सर्टिफिकेट

अधिकारियों ने मामले को लेकर कहा कि बिना स्टिकर के वाहनों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) भी नहीं दिया जाएगा। जानकारी दे दें कि अप्रैल 2019 में नए वाहनों के लिए एचएसआरपी सिस्टम लागू की गई थी और फिर दिल्ली के पुराने वाहनों पर भी इसे लागू कर दिया था।

Related Articles

Back to top button